किसी भी तरह के सरकारी सर्टिफिकेट और डॉक्युमेंट्स कैसे बनवाएं, कम्पलिट गाइड लाइन Complet Documentation Guide lines

 

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किसी भी तरह के सरकारी सर्टिफिकेट और डॉक्युमेंट्स कैसे बनवाएं, कम्पलिट गाइड लाइन

Complet Documentation Guide lines

हर किसी को सरकारी व गैरसरकारी या प्राइवेट कामों के लिए कई तरह के सर्टिफिकेट्स और डॉक्युमेंट्स की जरूरत पड़ती रहती है. यदि समय रहते इन डॉक्युमेंट्स को न बनवाया गया, तो बाद में बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है. जरूरत के समय तुरंत इसे तैयार करना मुश्किल होता हैं. इस पर खर्च भी ज्यादा आ जाता है. कभी-कभी तो यह बन भी नहीं पता है.   समय से सभी तरह के सर्टिफिकेट्स और डॉक्युमेंट्स जरूर बनवा लें. जो घर के मुखिया या पढ़ें लिखें सदस्य हैं उनकी जिम्मेदारी और भी बड़ जाती है. उनकी जिम्मेदारी है घर के हर सदस्य के सर्टिफिकेट्स और डॉक्युमेंट्स समय से जरूर तैयार करवा ले ताकि बाद में किसी तरह की पेशानी का सामना ना करना पड़े. इस आर्टिकल्स को पढ़ने के बाद आप अपने आसपास के अनपढ़ लोगों को भी उनके सर्टिफिकेट्स और डॉक्युमेंट्स के बारे में जानकारी दें और उन्हें सर्टिफिकेट्स और डॉक्युमेंट्स बनवाने में उनकी मदद जरूर करेंआइये जानते हैं. किन-किन सर्टिफिकेट्स और डॉक्युमेंट्स की जरूरत होती है और उन्हें कैसे बनवाएं.

1. जन्म प्रमाण पत्र बर्थ सर्टिफिकेट

बर्थ सर्टिफिकेट यानी जन्म प्रमाणपत्र अपने नजदीकी नगापालिका ऑफिस या पंचायत से बनवाया जाता है.

  • जन्म प्रमाण पत्र की कब आवश्यकता होती?

बच्चे के स्कूल में एडमिशन समय तथा नौकरी के लिए इसकी आवश्यकता होती है. इसके साथ वृध्द नागिरिक को सरकारी सुविधा के वक्त. तथा जरूरत पड़ने पर उम्र साबित करने के लिए जन्म प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है. सोशल सिक्योरिटी के तहत मिलनेवाले फायदों, जैसे- हेल्थ स्कीम्स आदि के लिए, पासपोर्ट बनवाने के लिए (26-01-1989 के बाद जन्म लेने वाले सभी के लिए जन्म प्रमाणपत्र अनिवार्य कर दिया गया है), ग्रीन कार्ड हासिल करने के लिए आवेदन करते समय जन्म प्रमाणपत्र की आवश्यकता होती है.जन्म प्रमाणपत्र की आवश्यकता सर्टिफाइड डॉक्युमेंट्स जैसे- वोटर्स आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, मैरिज सर्टिफिकेट आदि बनवाते वक्त इसकी आवश्यकता होती है.

  • जन्म प्रमाणपत्र कैसे बनवाए?

बच्चे के जन्म के बाद अस्पताल के मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज, नर्स, आंगनवाड़ी से फॉर्म लेकर भरें और ग्राम पंचायत या नगरपालिका के जन्मपंजीयक के पास जमा करें. जन्म प्रमाणपत्र के लिए फार्म 21 दिनों के भीतर जमा करना जरूरी होता है. इसके बाद फार्म जमा करने पर यह जन्म प्रमाणपत्र के लिए फार्म जन्म प्रमाणपत्र के लिए सर्टिफिकेट मान्य नहीं किया जाता है.  किसी कारण देर होने पर पुलिस वेरिफिकेशन के बाद ही जन्म प्रमाणपत्र दिया जाता है. ग्राम पंचायत या नगरपालिका कार्यलय में फाॅर्म जमा करने के 7-15 कामकाजी दिनों के भीतर सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाता है. सर्टिफिकेट खो जाने पर जन्म प्रमाणपत्र जहां से बनवाया था, वहीं फिर से आवेदन करना पड़ता है. इसके बाद फिर से जन्म प्रमाणपत्र जारी कर दिया जाता हैक.

2. जाति प्रमाण पत्र कास्ट सर्टिफिकेट

हमारे देश में जाति प्रमाणपत्र के जरूरी प्रमाण पत्र में से एक है. कुछ जाति विशेष के लोगों जैसे- अनुसूचित जाति व जनजाति. को जाति प्रमाणपत्र के जरिए कुछ सहूलियतें दी गई हैं, इसके प्रमाण के लिए उन्हें जाति प्रमाण पत्र बनवाना है.
कब पड़ती है जरूरत?

– आरक्षण का लाभ उठाने के लिए.- सरकारी नौकरी व सरकारी संस्थानों में दाखिले या एडमिशन के लिए – स्कूल-कॉलेज में दाखिले के दौरान पूरी या आधी फीस माफी के लिए.

– उम्र सीमा पर छूट के लिए.

  • जाति प्रमाण पत्रकास्ट सर्टिफिकेट कैसे बनवाएं?

– आजकल जाति प्रमाण पत्र ऑनलाइन भी बनवा सकते हैं या फिर अपनी पंचायत, एसडीएम, तहसील के ऑफिस से बनवा सकते हैं.- आवेदन के साथ रेसिडेंस प्रूफ, एफिडेविट और कोर्ट स्टैम्प फीस भरकर जाति प्रमाणपत्र बनवा सकते हैं.

3. डोमिसाइल सर्टिफिकेटइस

सर्टिफिकेट की जरूरत आपको अपने किसी राज्य या यूनियन टेरिटरी के लोकल रहिवासी के तौर पर प्रूफ के लिए पड़ती है.कब पड़ती है जरूरत?कुछ सरकारी संस्थानों में दाखिले या नौकरियों के लिए स्थानीय लोगों को प्राथमिकता दी जाती है, जिसे प्रमाणित करने के लिए इसकी जरूरत पड़ती है.

 

 

 

  • कैसे बनवाएं?

आजकल ऑनलाइन फॉर्म भरकर भी इसे बनाया जा सकता है. या इलाके के तहसीलदार के ऑफिस, कलेक्टर के ऑफिस, एसडीएम या रेवेन्यू डिपार्टमेंट में फॉर्म भरना होगा.उस स्थान पर लंबे समय से रह रहे हैं, इसका प्रूफ आपको देना होगा. इसके लिए आइडेंटिटी प्रूफ, स्कूल सर्टिफिकेट, तहसील इंक्वायरी रिपोर्ट, अटेस्ट किए हुए फॉर्म जमा करने होंगे.

4. डेथ सर्टिफिकेट मृत्यु प्रमाण पत्र

डेथ सर्टिफिकेट यानी मृत्यु प्रमाण पत्र सरकार द्वारा मृतक के सबसे नजदीकी रिश्तेदार को जारी किया जानेवाला सर्टिफिकेट है, जिसमें व्यक्ति की मृत्यु की तारीख, तथ्य व कारण का जिक्र होता है.
कब पड़ती है जरूरत?

– सामाजिक, कानूनी और आधिकारिक जिम्मेदारियों से मुक्त करने के लिए किया जाता है.- प्रॉपर्टी के सेटलमेंट और परिवार को इंश्योरेंस आदि का फायदा लेने के लिए जरूरी.

  • कैसे बनवाएं?

– अस्पताल में मृत्यु होने पर सर्टिफिकेट अस्पताल की ओर से जारी किया जाता है. – घर पर मृत्यु होने पर 21 दिनों के भीतर लोकल अथॉरिटीज को इसकी सूचना देकर जन्म-मृत्यु कार्यालय से बना सकते हैं.- यदि 21 दिनों के भीतर मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं किया, तो एरिया रजिस्ट्रार से अनुमति लेनी पड़ेगी और लेट फीस के साथ सर्टिफिकेट मिलेगा.- डेथ सार्टिफिकेट पाने के लिए राशन कार्ड, कोर्ट स्टैम्प फीस के अलावा जन्म प्रमाणपत्र की जरूरत भी पड़ सकती है.

5. मैरिज सर्टिफिकेट

भारत देश में शादी का रजिस्ट्रेशन द हिंदू मैरिज एक्ट, 1955 या फिर द स्पेशल मैरिज एक्ट, 1954 के तहत किया जाता है. जहां हिंदू मैरिज एक्ट में पहले से हुई शादी का रजिस्ट्रेशन कर मैरिज सर्टिफिकेट प्राप्त किया जाता है, तो वहीं स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी व उसका रजिस्ट्रेशन दोनों एक साथ किया जाता है.स्पेशल मैरिज एक्ट शादी रजिस्ट्रेशन इसे आमतौर पर कोर्ट मैरिज कहते हैं. इसमें विवाह के इच्छुक लोगों को अपने इलाके के मैरिज ऑफिसर या सब रजिस्ट्रार को नोटिस देनी पड़ती है. याद रहे, दोनों में से कोई एक उस स्थान पर 30 दिनों से रह रहा हो. इसके बाद मैरिज ऑफिसर से उन्हें एक महीने का नोटिस पीरियड मिलता है, जिसके खत्म होने पर तय दिन व समय पर शादी व उसका रजिस्ट्रेशन दोनों एक साथ किया जाता है.

  • कब पड़ती है जरूरत?

– शादी की कानूनी मान्यता स्थापित करने के लिए व सरनेम बदलने के लिए.- पासपोर्ट बनवाने के लिए व पैन कार्ड, बैंक अकाउंट्स, वोटर आईडी कार्ड, फाइनेंशियल डॉक्युमेंट्स, वोटिंग कार्ड, प्रॉपर्टी के डॉक्युमेंट्स आदि में जरूरी बदलाव व अपडेट करने के लिए इसकी आवश्यकता होती है.

  • कैसे बनवाएं?

शादी के 1 महीने के भीतर ही रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए. इसके लिए माता-पिता, गार्जियन और गवाहों के साथ रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाना पड़ता है.इस दौरान जो रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाते हैं, उन्हें क्षमादान के साथ 5 साल के भीतर रजिस्ट्रार के पास यह प्रक्रिया पूरी करवा कर मैरिज सार्टिफिकेट बनवा सकते हैं. – इसके लिए दोनों के बर्थ प्रूफ, रेसिडेंस प्रूफ, एफिडेविट, दोनों के पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स, शादी की एक फोटो, शादी का निमंत्रण कार्ड आदि की जरूरत पड़ेगी.- रजिस्ट्रेशन के 7-90 दिनों के भीतर मैरिज सर्टिफिकेट मिल जाता है.

6. पासपोर्ट

यह सबसे अधिक विश्वसनीय प्रमाणपत्र माना जाता है, यही वजह है कि इसमें काफी सतर्कता बरती जाती है.

  • कब पड़ती है जरूरत?

विदेश यात्रा पर जाने के लिए. विदेश में आपकी नागरिकता और पहचान का यह सबसे महत्वपूर्ण डॉक्युमेंट है.किसी भी सरकारी-गैरसरकारी संस्थान में उम्र व पहचान को स्थापित करने का ये सबसे विश्वसनीय डॉक्युमेंट है

  • कैसे बनवाएं

आजकल आॅनलाइन फार्म भर कर पासपोर्ट असानी से बनवा सकते हैं. इसके लिए फार्म में दिए गए निर्देश व आवश्यक उाक्युमेंट्स तथा फीस जमा करना होगा. पुलिस वेरी फाइ होने के बाद पासपोर्ट बन कर पोस्ट द्वारा घर पर आ जाता है.

  • विशेष सार्टिफिकेट

इनके भी कुछ विशेष सार्टिफिकेट होते हैं जैसे दिव्यांग सर्टिफिकेट, मैंटल सार्टिफिकेट, ड्रायविंग लायसेंस आदि. किसी भी तरह के सार्टिफिकेट बनवाने के लिए यहां-वहां भटकने की बजाए. सबसे पहले इनसे संबंधित कार्यालय के बारे में पता कर वहां के अधिकारी से मिल कर पूरी जानकारी लें. बताएं गए जानकारी के आधार पर फार्मलिटी पूरी कर इन्हें जमा करवा कर प्रमाण पत्र तैयार करवा लेना चाहिए. ताकि जब जरूर हो तब इसे प्रस्तुत कर सके.

  • सावधानी

– किसी भी तरह के डाक्युतेंट या सार्टिफिकेट बनवाते वक्त सारी जानकारी सही-सही भरे. जानकारी गलत पाए जाने पर कानूनी कार्यवाई की जाएगी.

– डाक्युमेंट या सर्टिफिकेट बनवाने के लिए कार्यालय में किसी तरह की जल्दबाजी ना करें. यह अपने समय पर ही जारी किया जाता है.

 

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